मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 आवेदन फार्म | Mukhyamantri Vridhjan Pension
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना । Mukhyamantri Vridhjan Pension yojana Bihar Application Form | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार ऑनलाइन आवेदन | Vridhjan Pension yojana in Hindi
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारम्भ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को राज्य के बुज़ुर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है | इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु(Older aged above 60 years ) के वृद्धजनों को राज्य सरकार(State Government ) द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई (Financial assistance will be provided as pension ) जाएगी | Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana समाज कल्याण विभाग (social welfare department ) के अंतर्गत आती है। जो राज्य में सभी बूढ़े पुरुषो और महिलाओ को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन प्रदान करती है |
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020
इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी BiharMukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह Social Security Pension Management Information System Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |और इस योजना का लाभ प्रतिमाह उठा सकते है |
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2020 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है बिहार बहुत से ऐसे बूढ़े महिला और पुरुष है जिनके पास 60 वर्ष की आयु होने के बाद कोई आय का साधन नहीं होता है | जिसकी वजह से वह बुढ़ापे में आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते | इसलिए राज्य सरकार ने वृद्धजनों को आर्थिक रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए इस BiharMukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 को शुरू किया है | इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 400 से लेकर 500 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना | बिहार वृद्धजन पेंशन योजना2020 के तहत बुढ़ापे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना |
Bihar Vridhjan Pension Scheme 2020 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी |
कब शुरू की गयी | 1 अप्रैल 2019 |
लाभार्थी | बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन |
विभाग | बिहार समाज कल्याण विभाग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspmis.in/ |
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के लाभ
- बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2020 का लाभ बिहार के सभी 60 या उससे ऊपर के वृद्धजन (महिला और पुरुष ) प्रदान किया जायेगा |
- राज्य के 60 से 79 के वृद्धजनों को इस योजना के तहत 400 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी |
- वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उनके मरने तक पेंशन मिलती रहेगी।
- इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के तहत दी जाने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पंहुचा दी जाएगी | इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे |
- सर्वप्रथम आवेदक को Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन” का विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा | इसमें आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा | इसके लिए आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार अनुसार जिले का चयन ,ब्लॉक योजना ,मतदाता संख्या ,नाम मतदाता के अनुसार ,आधार के अनुसार नाम ,और जन्मतिथि का चयन करना होगा |
- इसके बाद आपको नीचे वेलिडेट आधार के बटन पर क्लिक करना होगा |आधार सत्यापित होने के बाद आपको नीचे proceed के बटन पर क्लिक करना होगा |
- बटन अपर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको Registration Form दिखाई देगा | आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण ,पता विवरण और बैंक खता विवरण आदि को भरना होगा |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आखिर में Submit के बटन पर क्लिक करना होगा | सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा |
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