प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन | fasal bima yojana
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना|फसल बीमा योजना| Fasal Bima Yojana|Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana|(PMFBY)|Fasal Bima Yojana Form Download|Crop Insurance Scheme in Hindi
प्यारे किसान भाइयों आप सभी के लिए खुशखबरी है |क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है| ताकि सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा सके क्योंकि सरकार का मानना है किसान बहुत ही मेहनत के साथ अपनी फसल उगाते हैं| यदि कोई भी आपदा आ जाती है |तो उन की फसल बर्बाद हो जाती है| परंतु यदि उनका फसल का बीमा होता है| तो वह उसका मुआवजा ले सकते हैं| परंतु किसान भाई होते हैं| जिसे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है| और इस योजना से वंचित रह जाते हैं| कृपया आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें| मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगी कि आप किस प्रकार फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं |और अपनी फसलों की बर्बादी की भरपाई कर सकते हैं|
Fasal bima yojana
फसल बीमा योजना फॉर्म भरने के लिए कागजात
- आवेदक का एक फोटो
- किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- अगर खेत आपका खुद का है तो खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर जरूर साथ लें।
- खेत पर फसल बोई है, इसका प्रूफ। प्रूफ के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से एक पत्र लिखवाकर जमा कर सकते हैं। हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग है। नजदीकी बैंक जाकर इस बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
- अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल बोई गई है, तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ जरूर लें। इसमें खेत का खरसा नंबर / खाता नंबर जरूर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।
- अगर आप चाहते हैं कि फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाए, तो एक कैंसिल्ड चैक (Cancelled Cheque) भी लगाना जरूरी होगा।
फसल बीमा योजना लाभ
- फसल बोने के अधिकतम 10 दिनों के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना (pradhan mantra fasal bima yojana) का फॉर्म भरना जरूरी हैं।
- फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तो भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिल सकेगी जब आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के ही कारण खराब हुई हो। जैसे औला, जलभराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, जमीन धंसना इत्यादि।
- कपास की फसल का बीमा करवाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 62 रुपये प्रीमियम के रूप में जमा करवानी होगी। जबकि 505.86 रुपये के हिसाब से धान की फसल के लिए, रूपए 222.58 रुपये के हिसाब से बाजरा के लिए तथा मक्का की फसल के लिए 202.34 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम जमा करवाना होगा।
देश में करोड़ों ऐसे किसान हैं जो खेती के लिए खेत किराए पर लेते देते हैं। किराए (बटाई) पर खेत लेकर खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantra fasal bima yojana) के लिए फॉर्म भरने के दो तरीके हैं। पहला – ऑफ लाइन (बैंक जाकर) और दूसरा ऑनलाइन।
- आवेदक का आधार कार्ड नंबर
- आवेदक का बैंक खाते का नंबर
- आवेदक के पते का प्रमाण
- बैंक खाते की पासबुक
- जमीं से जुड़े कुछ दस्तावेज
फसल बीमा योजना ऑफ लाइन आवेदन
आपके नजदीक जो भी बैंक है उस बैंक में जाकर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantra fasal bima yojana) का फॉर्म लेकर वहीं पर जमा कर दीजिए।
फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदनकर्ता को फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट में जाना होगा
- फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा |
- अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा | और यहां पर पूछे गए सभी जानकारी सही सही करना होगा |
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें | और उसके पश्चात आपका अकाउंट ऑफिसियल वेबसाइट बन जाएगा |
- अकाउंट बनने के पश्चात अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना होगा |
- फसल बीमा योजना का फार्म सही सही करने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा | जिसके पश्चात आपको आपकी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है जो निम्नानुसार हैः-
क्र. सं. | फसल | किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत) |
1 | खरीफ | 2.0% |
2 | रबी | 1.5% |
3 | वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें | 5% |
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA (PMFBY) के लिए संपर्क
यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है | तो आप नीचे दी गई संपर्क डिटेल्स पर संपर्क करके PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA (PMFBY) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
Phone Number – 011-23388911